जाने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें क्यों होती हैं कैंसिल

पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों को समय पर किस्तें नहीं मिल पाती हैं। ये सरकार की गलती नहीं है, बल्कि किसान की पात्रता और तकनीकी गलतियों की वजह से ऐसा होता है। आइए जानते है, यह गलतियाँ कब ओर कैसे हो सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) से देशभर के करोड़ों किसान आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर राह पर हैं। इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस राशि को तीन किस्तों में बाँटा जाता है, जिसे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।

जल्द होगी 14वीं किस्त की घोषणा

इस पैसे की मदद से किसान अपने कृषि इनपुट्स खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने में आसानी से सक्षम होते हैं। अब तक, लाभार्थी किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की 13 किस्तें जमा की गई हैं और जल्द ही सरकार 14वीं किस्त की घोषणा करेगी। यह किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में जमा होगी जो योजना के नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।

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पीएम किसान योजना की किस्तें कैंसिल होने की वजह

हाल ही में पीएम किसान योजना (PM kisan Yojana) के तहत कई किसानों को किस्तों का भुगतान मिलने में समस्या आ रही है। 11वीं किस्त के बाद से इस समस्या का आक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कुछ किसानों को 12वीं और 13वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला है।

इसका मुख्य कारण ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूअभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया के पूरे न होने में है। सरकार ने यह समस्या हल करने के लिए भूअभिलेखों (land records) का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद, कुछ किसानों को सत्यापन नहीं करवाने के कारण उन्हें किस्तों का भुगतान नहीं मिला।

यह समस्या खासतौर पर जागरूकता की कमी के कारण आती है। हालांकि, किस्तें कैंसिल नहीं होती हैं, जब तक सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होतीं हैं। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।

ये लोग 14 वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे

  • सम्मान निधि की किस्तों के हकदार खुद की 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसान होंगे।
  • गैर-लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की गई है, जो सम्मान निधि की किस्तों का लाभ नहीं ले सकते।
  • संस्थागत भूमि धारक किसान, संवैधानिक पदों पर कार्यरत, पूर्व या वर्तमान मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्यसभा/ राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर सम्मान निधि के हकदार नहीं हैं।
  • केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और संबंधित यूनिट्स में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी भी लिस्ट से बाहर हैं।
  • 10,000 रुपये या इससे अधिक मासिक पेंशन लेने वाले लोग किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ नहीं ले सकते।
  • डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे लोग भी लाभ नहीं ले पाएंगे।

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