खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को विवेकानंद कोम्प्लेक्स स्थित शिव शंकर फ्रूट कम्पनी का निरीक्षण किया गया।
खाद्य निरीक्षक श्री जे.पी. लववंशी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा खाद्य पंजीयन लिए बिना विभिन्न प्रकार के फलो का विक्रय किया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया। श्री लववंशी ने बताया कि ऐसे अन्य सभी फल, सब्जी, आइसक्रीम, चाट फुलकी, चाय होटल, मिठाई, किराना, दूध डेयरी इत्यादि खाद्य पदार्थाे का व्यवसाय करने वाले, जिन्होंने अभी तक लायसेंस अथवा पंजीयन नहीं लिया है या लेने के बाद नवीनीकरण नहीं कराया है। वे अतिशीघ्र एम पी ऑनलाइन से आवेदन कर लायसेंस अथवा पंजीयन प्राप्त कर सकते है।
इसके अलावा औषधि निरीक्षक श्री जॉन प्रवीण कुजूर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे. पी लववंशी ने संयुक्त रूप से हरदा शहर की मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान हरदा शहर की 9 मेडिकल स्टोर्स मे बिकने वाली दवाईया – टोसेक्स सीरप, कोडिस्टार सीरप, एलप्राक्स टेबलेट, रिवोट्रिल टेबलेट, क्लोनाज़ेपम टेबलेट इत्यादि का क्रय विक्रय रिकॉर्ड की जाँच की गई और विक्रय बिल दो दिवस के अंतराल मे प्रस्तुत करने हेतु मेडिकल संचालक को निर्देशित किया गया, इसका पालन न किये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।