अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 मौसम खरीफ एवं रबी के क्रियान्वयन हेतु हरदा जिले के लिये एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी को चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ 2022 हेतु अधिसूचित पटवारी हल्का अन्तर्गत किसानो की अधिसूचित फसलों का बीमा करने हेतु बैंको द्वारा प्रीमियम जमा किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
परिवर्तन की जानकारी बैंको को उपलब्ध कराये
बैंको द्वारा बीमित किसानो की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल पर बैंको द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि बोई गई फसल की क्षति के समय कृषको को हानि से बचने के लिये तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से संपर्क कर बीमाकंन की अन्तिम तिथि के 02 दिन पूर्व (29 जुलाई) बोई गयी वास्तविक फसल की जानकारी बैंको को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
उन्होने बताया कि समस्त इस योजना के अन्तर्गत सभी बैंको को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि, अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलों का निर्धारित ऋणमान अनुसार कृषक अंश 02 प्रतिशत खरीफ फसलों के लिये आहरित करें। उपसंचालक कृषि श्री चन्द्रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ 2022 के लिए एन.सी.आई. पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है ।
भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल भूमि संबंधी जानकारी
पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें बीमाकर्ता (बैंकर्स / कॉमन सर्विस सेन्टर / स्वंय कृषक) द्वारा संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का चयन किया जा सकेंगा। पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही जानकारी बैंक द्वारा एन. सी. आई पोर्टल पर दर्ज की जाना है, जिससे किसानो की सही जानकारी के आधार पर बीमा पॉलिसी जारी की जा सके।
इन्हे भी पढे – 1 जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया