प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये 31 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा श्री के.आर. उइके ने बताया कि – योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिये 25 लाख रूपये एवं सेवा क्षेत्र के लिये 10 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उद्योग क्षेत्र में 10 लाख रूपये से अधिक एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक ऋण के लिये आवेदक को कक्षा 8 वी उत्तीर्ण होना आवश्यक है । सामान्य श्रेणी के आवेदकों को स्वयं परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देय है, तथा शहरी क्षेत्र के लिये 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत की दर से मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है।
उन्होने बताया कि – समस्त श्रेणी के आवेदकों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों को स्वयं का अंशदान का 5 प्रतिशत देय है ।
शहरी क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत व्यवसाय के प्रकरण प्रतिबंधित है। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय कलेक्टर परिसर हरदा के कक्ष क्रमांक 77-78 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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