हरदा 1 जुलाई 2022 से प्रदेश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 को प्रदेश में कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में इन वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही करने के निर्देश सभी निगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी किये हैं।
जारी निर्देश अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड, बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झण्डे, केण्डी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पेकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं पीबीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।
विभाग ने नगरीय निकायों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ग्रेवियंस एप पोर्टल पर नगरीय निकायों के पंजीयन, जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित बैठकों में समीक्षा एवं की गई कार्यवाही का पालन-प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भिजवाए जाने के निर्देश दिये हैं।
जनसम्पर्क हरदा