त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने जिला हरदा के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में तथा उनसे संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र तथा वार्ड के क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 15 जुलाई 2022 प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

जारी आदेश अनुसार विकासखण्ड खिरकिया, टिमरनी एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है।

वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी निक्षेप राशि

त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी।

जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खण्ड मुख्यालय और पंच तथा सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूह-बद्ध कर क्लस्टर बनाया जायेगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को इस निक्षेप राशि का आधा भाग ही जमा करना होगा।

source – जनसम्पर्क हरदा

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